28. प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)

प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)

प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) भारत सरकार की एक सामाजिक कल्याण योजना है जिसका उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पात्र लाभार्थियों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। यह योजना 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी।

योजना के दो मुख्य घटक हैं:

  • प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (पीएमएवाई-यू): यह योजना शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लाभार्थियों को लक्षित करती है।प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)
  • प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (पीएमएवाई-जी): यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लाभार्थियों को लक्षित करती है।
  • प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (पीएमएवाई-जी): यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लाभार्थियों को लक्षित करती है।
  • पीएमएवाई-यू के तहत, लाभार्थियों को निम्नलिखित प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है:
  • आर्थिक सहायता: लाभार्थियों को घर बनाने के लिए 1.50 लाख रुपये से लेकर 6.00 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सहायता की राशि लाभार्थी की आय वर्ग और आवास प्रकार के आधार पर तय की जाती है।
  • ऋण सब्सिडी: लाभार्थी घर बनाने के लिए बैंक ऋण ले सकते हैं। सरकार ब्याज दर पर सब्सिडी प्रदान करती है।
  • शहरी भूमि विकास: सरकार शहरी क्षेत्रों में लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराती है।
  • पीएमएवाई-जी के तहत, लाभार्थियों को निम्नलिखित प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है:
  • आर्थिक सहायता: लाभार्थियों को घर बनाने के लिए 1.30 लाख रुपये से लेकर 3.00 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सहायता की राशि लाभार्थी की आय वर्ग और आवास प्रकार के आधार पर तय की जाती है।
  • ग्रामीण भूमि विकास: सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराती है।
  • पीएमएवाई के तहत पात्रता:
  • आय सीमा: शहरी क्षेत्रों में, लाभार्थी की वार्षिक आय 3.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में, लाभार्थी की वार्षिक आय 1.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवास का स्वामित्व: लाभार्थी के पास वर्तमान में कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
  • जाति: अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अल्पसंख्यक समुदायों के लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जाती है।
  • पीएमएवाई के लिए आवेदन कैसे करें:
  • ऑनलाइन: लाभार्थी पीएमएवाई पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  • ऑफलाइन: लाभार्थी अपने नजदीकी ग्राम विकास कार्यालय या नगरपालिका कार्यालय में जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  • पीएमएवाई की स्थिति की जांच कैसे करें:
  • ऑनलाइन: लाभार्थी पीएमएवाई पोर्टल के माध्यम से अपनी आवेदन स्थिति की जांच कर सकते हैं।
  • एसएमएस: लाभार्थी अपनी आवेदन स्थिति की जांच करने के लिए एसएमएस भी भेज सकते हैं।
  • पीएमएवाई के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया निम्नलिखित वेबसाइटों पर जाएं:
  • पीएमएवाई (शहरी): https://pmay-urban.gov.in/
  • पीएमएवाई (ग्रामीण): https://pmawasgraminlist.net/

प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)

  • प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (पीएमएवाई-यू) भारत सरकार की एक सामाजिक कल्याण योजना है जिसका लक्ष्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाले पात्र लाभार्थियों को पक्का मकान मुहैया कराना है। यह योजना 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी।
  • पीएमएवाई-यू के तहत, लाभार्थियों को निम्नलिखित प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है:
  • आर्थिक सहायता: लाभार्थियों को घर बनाने के लिए 1.50 लाख रुपये से लेकर 6.00 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सहायता की राशि लाभार्थी की आय वर्ग और आवास प्रकार के आधार पर तय की जाती है।
  • ऋण सब्सिडी: लाभार्थी घर बनाने के लिए बैंक ऋण ले सकते हैं। सरकार ब्याज दर पर सब्सिडी प्रदान करती है।
  • शहरी भूमि विकास: सरकार शहरी क्षेत्रों में लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराती है।

पीएमएवाई-यू के तहत पात्रता:

  • आय सीमा: लाभार्थी की वार्षिक आय 3.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवास का स्वामित्व: लाभार्थी के पास वर्तमान में कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
  • जाति: अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अल्पसंख्यक समुदायों के लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जाती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित हैं:
  • पहचान प्रमाण:
  • आधार कार्ड
  • वोटर आईडी कार्ड
  • पासपोर्ट
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • मनरेगा जॉब कार्ड
  • एससी/एसटी/ओबीसी प्रमाण पत्र
  • पता प्रमाण:
  • आधार कार्ड
  • वोटर आईडी कार्ड
  • पासपोर्ट
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • बिजली बिल
  • पानी का बिल
  • टेलीफोन बिल
  • राशन कार्ड
  • आय प्रमाण:
  • आय प्रमाण पत्र (नियोक्ता द्वारा जारी)
  • पिछले 6 महीने की बैंक पासबुक
  • आयकर रिटर्न
  • संपत्ति प्रमाण:
  • यदि कोई है तो संपत्ति का दस्तावेज
  • अन्य दस्तावेज:
  • बैंक खाते का विवरण
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • जाति प्रमाण पत्र (एससी/एसटी/ओबीसी के लिए)
  • विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • आवेदन कैसे करें:
  • आप प्रधानमंत्री आवास योजना की वेबसाइट https://pmaymis.gov.in/ के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  • आप अपने नजदीकी Common Service Centre (CSC) या राज्य/केंद्र शासित प्रदेश नोडल एजेंसी के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।
  • ऑनलाइन आवेदन करने के लिए:
  • वेबसाइट पर जाएं और “आवेदन करें” बटन पर क्लिक करें।
  • आवश्यक जानकारी दर्ज करें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  • सबमिट बटन पर क्लिक करें।
  • सीएससी या राज्य/केंद्र शासित प्रदेश नोडल एजेंसी के माध्यम से आवेदन करने के लिए:
  • सीएससी या राज्य/केंद्र शासित प्रदेश नोडल एजेंसी पर जाएं।
  • आवेदन पत्र प्राप्त करें और आवश्यक जानकारी भरें।
  • आवश्यक दस्तावेज जमा करें।
  • आवेदन पत्र जमा करें।
  • पात्रता:
  • आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक का परिवार में कोई आवास नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक की आय निर्धारित सीमा के अंदर होनी चाहिए।
  • लाभ:
  • योजना के तहत लाभार्थियों को 60 वर्ग मीटर तक के आवास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  • लाभार्थियों को केंद्र सरकार द्वारा ब्याज सब्सिडी भी प्रदान की जाती है।
  • लाभार्थियों को शौचालय, बिजली और पानी का कनेक्शन भी प्रदान किया जाता है।
  • अधिक जानकारी के लिए:
  • आप प्रधानमंत्री आवास योजना की वेबसाइट https://pmaymis.gov.in/ पर जा सकते हैं।
  • आप अपने नजदीकी Common Service Centre (CSC) या राज्य/केंद्र शासित प्रदेश नोडल एजेंसी से भी संपर्क कर सकते हैं।

पीएमएवाई-यू के लिए आवेदन कैसे करें:

  • ऑनलाइन: लाभार्थी पीएमएवाई पोर्टल (https://pmaymis.gov.in/) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  • ऑफलाइन: लाभार्थी अपने नजदीकी नगर निगम कार्यालय या राज्य शहरी विकास प्राधिकरण (एसयूडीए) कार्यालय में जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  • पीएमएवाई-यू की स्थिति की जांच कैसे करें:
  • ऑनलाइन: लाभार्थी पीएमएवाई पोर्टल (https://pmaymis.gov.in/) के माध्यम से अपनी आवेदन स्थिति की जांच कर सकते हैं।
  • एसएमएस: लाभार्थी अपनी आवेदन स्थिति की जांच करने के लिए एसएमएस भी भेज सकते हैं।
  • पीएमएवाई-यू के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया निम्नलिखित वेबसाइटों पर जाएं:
  • पीएमएवाई (शहरी): https://pmaymis.gov.in/
  • आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय: https://mohua.gov.in/
  • क्या आपके पास पीएमएवाई-यू से संबंधित कोई अन्य प्रश्न हैं?

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

  • प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (पीएमएवाई-जी)
  • प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (पीएमएवाई-जी) भारत सरकार की एक सामाजिक कल्याण योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पात्र लाभार्थियों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। यह योजना 1 अप्रैल 2016 को शुरू की गई थी, जो पहले इंदिरा आवास योजना (IAY) के नाम से जानी जाती थी।
  • पीएमएवाई-जी के तहत, लाभार्थियों को निम्नलिखित प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है:
  • आर्थिक सहायता: लाभार्थियों को घर बनाने के लिए 1.30 लाख रुपये से लेकर 3.00 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सहायता की राशि लाभार्थी की आय वर्ग और आवास प्रकार के आधार पर तय की जाती है।
  • ग्रामीण भूमि विकास: सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराती है।

पीएमएवाई-जी के तहत पात्रता:

  • आय सीमा: ग्रामीण क्षेत्रों में, लाभार्थी की वार्षिक आय 1.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवास का स्वामित्व: लाभार्थी के पास वर्तमान में कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
  • जाति: अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अल्पसंख्यक समुदायों के लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जाती है।

पीएमएवाई-जी के लिए आवेदन कैसे करें:

  • ऑनलाइन: लाभार्थी पीएमएवाई पोर्टल (https://pmawasgraminlist.net/) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  • ऑफलाइन: लाभार्थी अपने नजदीकी ग्राम विकास कार्यालय में जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

पीएमएवाई-जी की स्थिति की जांच कैसे करें:

  • ऑनलाइन: लाभार्थी पीएमएवाई पोर्टल (https://pmawasgraminlist.net/) के माध्यम से अपनी आवेदन स्थिति की जांच कर सकते हैं।
  • एसएमएस: लाभार्थी अपनी आवेदन स्थिति की जांच करने के लिए एसएमएस भी भेज सकते हैं।
  • पीएमएवाई-जी के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया निम्नलिखित वेबसाइटों पर जाएं:
  • पीएमएवाई (ग्रामीण): https://pmawasgraminlist.net/
  • ग्रामीण विकास मंत्रालय: https://www.rural.gov.in/
  • क्या आपके पास पीएमएवाई-जी से संबंधित कोई अन्य प्रश्न हैं?
  • यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पीएमएवाई-जी के तहत आवास सहायता केवल पात्र लाभार्थियों को प्रदान की जाती है। लाभार्थी बनने के लिए, आपको योजना के निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा।
  • यहां कुछ अतिरिक्त जानकारी दी गई है जो आपके लिए उपयोगी हो सकती है:
  • पीएमएवाई-जी के तहत बनाए गए घरों को “पक्का मकान” माना जाता है, जिसका अर्थ है कि वे टिकाऊ और सभी मौसमों का सामना करने में सक्षम हैं।
  • लाभार्थी अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार घर का डिजाइन चुन सकते हैं।
  • सरकार लाभार्थियों को घर बनाने के लिए ऋण प्राप्त करने में भी मदद करती है।
  • मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी है। यदि आपके कोई अन्य प्रश्न हैं, तो कृपया बेझिझक पूछें।
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